श्री माहेश्वरी जनोपयोगी भवन "आनन्दम" नियम

बुकिंग निरस्त कराये जाने पर किराया राशि की वापसी निम्न प्रकार से होगी।

परिवार के सदस्य के निधन हो जाने पर 15 दिन के अन्दर सुचित करे          100%
प्राकृतिक विपदा - एक्सीडेन्ट इत्यादि                         निर्णयानुसार
वैवाहिक सम्बन्ध विच्छेद हो जाने पर 30 दिन के अन्दर                 90%
अमानत राशि                                               100%

अन्य परिस्थितियों में केन्सल कराने पर -

कार्यक्रम की तारीख से 31 दिन पूर्व                         50%
कार्यक्रम की तारीख से 16 दिन से 30 दिन के बीच                 25%
कार्यकम की तारीख से 15 दिन के अन्दर                         0%
स्वेच्छा से केन्सल कराई गई बुकिंग पुनः किसी माहेश्वरी द्वारा बुक कराने पर     40%

 

बुकिंग केन्सल कराये जाने पर किराया राशि की वापसी निम्न प्रकार से होगी।
कार्यक्रम के दिनांक से 45 दिन पूर्व सुचित करे         50%
प्राकृतिक विपदा - एक्सीडेन्ट इत्यादि                        निर्णयानुसार
अमानत राशि                         100%

बुकिंग केन्सल होने पर काटी गई राशि पर जी.एस.टी. देय होगा।
आरक्षित की गई बुकिंग आरक्षणकर्ता के अलावा किसी अन्य द्वारा उपयोग लेना पाया गया तो नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
भूलवश एक ही तारीख के लिये दो पार्टियो की बुकिंग हो जाये तो प्रथम बुकिंग ही मान्य होगी।
भवन का आरक्षण रसीद कटने के पश्चात चैक की राशि भवन के खाते में जमा हो जाने पर ही मान्य होगा।
समाज द्वारा निर्धारित व्यंजन सीमा की पालना नही करने पर किराया राशि में दी जाने वाली 50 प्रतिशत छूट नही दी जायेगी।